नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर होने वाली सुनवाई से पहले गिरफ्तार किया गया है
CBI ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुधवार (26 जून) को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति मामले में हुई है। सीबीआई ने केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी (आप) मुखिया से पूछताछ करने के लिए उनकी कस्टडी की मांग की थी। सीबीआई के अधिकारियों ने मंगलवार (25 जून) शाम तिहाड़ जेल में भी केजरीवाल से पूछताछ की थी।
दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोहरा झटका लगा है। ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ईडी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है।
दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें आज सुबह तिहाड़ जेल से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची।
अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष केजरीवाल को पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से उनकी कस्टडी की मांग की। सीएम केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उन्होंने कहा- केजरीवाल को दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया। कोई आदेश पारित हो गया है और हमें जानकारी नहीं है।
– कोर्ट ने कहा- हमें जो समझ आ रहा है, चूंकि वह न्यायिक हिरासत में थे,इसलिए सीबीआई ने 24 तारीख को अदालत के समक्ष पूछताछ के लिए एक आवेदन दायर किया था। फिर एजेंसी ने कल प्रोडक्शन वारंट की अनुमति लेने और उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए आवेदन दिया। अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है।
– सीएम केजरीवाल के वकील ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा- अगर मामला कल रखा जाए और हमें कागजात दे दिए जाएं तो आसमान नहीं गिर जाएगा। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा- चूंकि उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, कार्यवाही कहां से शुरू होगी?
– सीएम केजरीवाल के वकील ने फिर कहा- आप हमें आवेदन दाखिल करने दीजिए। हमें जवाब देने के लिए समय दीजिए। कल सबसे पहले इस पर सुनवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कोर्ट की हिरासत में हैं, क्या उन्हें सुनवाई का हक नहीं है?
– सीबीआई- ये दलीलें हमारी गिरफ्तारी के बाद आने दीजिए। क्या उन्हें इस स्तर पर सुना जा सकता है?
– CBI के वकील डीपी सिंह ने कहा- हम चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान ऐसा (केजरीवाल की गिरफ्तारी) कर सकते थे। हमने नहीं किया। हमने इतने समय तक इंतजार किया। फिर हमने उससे पूछताछ की। उनका कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हां, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पॉलिसी (उत्पाद शुल्क नीति) अधिसूचित होने से पहले ही आप दावेदार तलाशने लगते हैं। दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था ही इस काम में संलिप्त रही। आपने पॉलिसी को ठीक वैसा ही बनाया, जैसा दावेदार चाहते थे।
– CBI ने कोर्ट से मांगी केजरीवाल की हिरासत: सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा- मैं कोर्ट की अनुमति मांग रहा हूं, क्योंकि वह हिरासत में हैं और जांच करना मेरा विशेषाधिकार है। मैं बगल के कमरे में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने और औपचारिक गिरफ्तारी के लिए उनकी हिरासत की मांग करता हूं।
– कोर्ट ने CBI को अदालत परिसर में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की इजाजत दी। सीबीआई कुछ देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकती है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपनी जमानत पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई और ईडी दोनों ने एफआईआर दर्ज की है और दोनों एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं। ईडी मामले में केजरीवाल पहले से ही 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।
दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था। उच्च न्यायालय ने मामले में ट्रायल कोर्ट के विवेक पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत पर स्टे लगा दिया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट को कम से कम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों को पूरा करने के मामले में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी। हाई कोर्ट ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज ने ईडी की ओर से पेश किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर ठीक से विचार नहीं किया। ED ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने उसके द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों पर गौर किए बिना ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी।
इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो से पूछताछ की और उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया। CBI को आज अरविंद केजरीवाल को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की इजाजत भी मिल गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, आज कोर्ट के सामने इस मामले में उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह 3 जुलाई तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
सीएम केजरीवाल के खिलाफ मामला दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है, जिसकी जांच जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद CBI ने शुरू की थी। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। ED का आरोप है कि केजरीवाल और उनके नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली शराब नीति में हेरफेर करने के लिए साउथ ग्रुप के मेंबर्स से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली।