AAP सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में मिली जमानत।
नई दिल्ली: AAP के राज्यसभा सांसद Sanjay Singh को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। वह दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में थे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, Sanjay Singh राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे।
Supreme court में तीन जजों संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने ईडी से पूछा था कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं।
संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट में ED ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया था। संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है।
हाई कोर्ट में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी पीरियड से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उगाही किए गए फंड को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे।