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धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

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स्थगन / आदेश / सजा

शारदा रिपोर्टर

मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ पवन कुमार शुक्ला ने धोखाधड़ी करने के आरोपी प्रकाश चंद गुप्ता पुत्र रतनलाल गुप्ता निवासी शाहदरा दिल्ली का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

वादी के अधिवक्ता मुकेश तोमर ने बताया कि वादी निधि जालान ने थाना सिविल लाइन मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह गाजियाबाद स्थित संजीव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की सदस्य है और संस्था गाजियाबाद में स्कूल चलती है। इस संस्था पर कब्जा करने के लिए सुरेंद्र कौशिक ने आरोपी सहित अपने साथियों के साथ मिलकर एजुकेशन सोसाइटी के फर्जी दस्तावेज बनाकर मोहनपुरी स्थित डिप्टी रजिस्ट्रार और समिति मेरठ में जमा कर आए थे। जिसकी शिकायत वादी मुकदमा ने की थी और जांच में पाया गया कि आरोपी प्रकाश चंद्र गुप्ता द्वारा फर्जी रूप से साठगांठ कर सोसाइटी फर्म में कूटरचित दस्तावेजों बनाकर मान्यता दिलाने के लिए कार्यालय में जमा कराए हैं। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई।

आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अपना अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया।

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