इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- राज्य लगा सकता है पूरी तरह रोक।
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हुक्का बार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हुक्का बार चलाना मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत ने जनहित और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इस पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के अधिकार को पूरी तरह सही ठहराया है। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हुक्का बार मालिकों की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हुक्का बार चलाना व्यापार और व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार के तहत आता है।



