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‘महिला अधिकारों का विरोध करने वालों को देश ने कभी माफ नहीं किया : पीएम मोदी

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नई दिल्ली।  बजट सत्र का विस्तार करते हुए सरकार ने तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जो गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को शुरू हो गया। इसमें तीन मुख्य विधेयक संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए गए।

सरकार ने कहा है कि इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को केंद्र सरकार ने सांसदों के बीच ड्राफ्ट बिल बांटे। ये बिल महिलाओं के लिए आरक्षण कानून ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लागू करने और नए सिरे से परिसीमन करने से जुड़े थे।

लोकसभा में महिला आरक्षण पर पीएम मोदी ने कहा, “इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा आज सुबह शुरू हुई। कई सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाए हैं और हम उन मामलों पर सदन को विस्तृत और सटीक जानकारी देंगे। इसीलिए मैं उन बारीकियों में नहीं जाना चाहता। किसी देश के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्षण आते हैं।

तीनों बिलों पर लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये काम 25-30 साल पहले हो जाना चाहिए था। अब सदन के सभी साथियों को मौका मिला है तो वह इस मौके को हाथ से जाने न दें।

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