Homeदेशजजों के खिलाफ गलत आरोपों पर सीजेआई ने जताई नाराजगी

जजों के खिलाफ गलत आरोपों पर सीजेआई ने जताई नाराजगी

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– सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र सरकार को नोटिस।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तुरंत लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अधिनियम को परिसीमन और जनगणना जैसे पूर्व शर्तों के बिना लागू करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाए गए इस ऐतिहासिक कानून को लागू करने में देरी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि अधिनियम में शामिल जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होने की शर्त को हटाया जाए और इसे आगामी आम चुनावों से पहले प्रभावी किया जाए।

गौरतलब है कि यह अधिनियम सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे संविधान में शामिल किया गया। हालांकि, इसके कार्यान्वयन को अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है, जिससे इसके लागू होने में वर्षों लग सकते हैं।

 

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