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सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

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– 1500 पन्नों की पिंक फाइल में मुस्कान-साहिल की पूरी साजिश, कत्ल के सबूत और गवाह


शारदा रिपोर्टर

मेरठ। चर्चित सौरभ हत्याकांड की 1500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई। केस के विवेचक रमाकांत पचौरी कोर्ट में सोमवार को गुलाबी रंग की फाइल में सौरभ हत्याकांड की साजिश, कत्ल के सबूत और गवाहों के दर्ज बयान लेकर पहुंचे।

 

इसमें लिखा गया है कि सौरभ की हत्या लव अफेयर के चक्कर में हुई थी। साहिल ने तंत्र-मंत्र के चक्कर में सौरभ को नहीं मारा। मेरठ पुलिस ने चार्जशीट में माना है कि नीले ड्रम में नहीं, पहले लाश को सूटकेस में पैक करके फेंकने की प्लानिंग थी। एक हड्डी का टुकड़ा सूटकेस में मिला भी था।

लंदन में नौकरी करने वाले सौरभ राजपूत की तीन मार्च को हत्या हुई थी। पुलिस ने उसकी पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को अरेस्ट किया। दोनों ने मिलकर सौरभ की लाश को 4 हिस्सों में काटा था। फिर एक नीले ड्रम में सीमेंट से बॉडी के पार्ट जमा दिए थे। मेरठ पुलिस ने चार्जशीट तैयार करने के लिए 40 दिन का टारगेट सेट किया था। रिपोर्ट तैयार करके एसएसपी आॅफिस को दे दी गई।

विवेचक ने एएसपी की पेशी में दाखिल की चार्जशीट: पूरे मामले की विवेचना ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने की है। विवेचना में मुस्कान-साहिल ही सौरभ की हत्या के दोषी मिले हैं। विवेचक इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी रमाकांत पचौरी ने एक सप्ताह पूर्व एएसपी ब्रह्मपुरी की पेशी में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। एएसपी ने बताया कि दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल पर आरोप सही पाए गए हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चार्जशीट में इन बयानों को बनाया हिस्सा: पुलिस ने चार्जशीट में मुस्कान-साहिल के बयान शामिल किए हैं। मुस्कान की माता कविता रस्तोगी, पिता प्रमोद रस्तोगी, भाई, बहनों के बयान शामिल किए हैं। सौरभ के माता, पिता और भाई बबलू उर्फ राहुल का बयान लिया है।

मुस्कान-साहिल को घुमाने ले गया कैब ड्राइवर अजब सिंह, उषा मेडिकल स्टोर के संचालक अमित कौशिक, चाकू विक्रेता सिंघल बर्तन भंडार का संचालक, घंटाघर पर ड्रम विक्रेता सिराजुद्दीन अहमद, शारदा रोड पर नेशनल सीमेंट दुकान के संचालक का बयान लगाया है।

मुस्कान को दवा लिखने वाले डॉक्टर देशवाल, मुस्कान-सौरभ के मकान मालिक ओमपाल का भी बयान शामिल किया है। साथ ही शिमला, मनाली और कसौल में मुस्कान-साहिल जिन होटलों में ठहरे, जहां घूमने गए उन होटल संचालकों के बयान लगाए हैं।

स्नैपचैट रिकार्ड, मैसेज और कॉल डिटेल भी चार्जशीट का हिस्सा: सौरभ हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। जिसकी वजह से केस और मजबूत होता, लेकिन केस से जुड़े इन लोगों के बयानों को पुलिस ने मजबूत आधार बनाया है। ताकि मुस्कान-साहिल को उनके जुर्म की सजा मिल सके।

मुस्कान-साहिल की स्नैपचैट रिकार्ड, मैसेज साथ ही दोनों की कॉल डिटेल को पुलिस ने चार्जशीट का हिस्सा बनाया है। जिन 4 मजदूरों को बुलाकर पुलिस ने ड्रम कटवाकर लाश निकलवाई उन चारों मजदूरों के बयानों को भी चार्जशीट में शामिल किया है।

पुलिस जांच में दोषी मिले मुस्कान-साहिल

ब्रहमपुरी थाना पुलिस ने सौरभ हत्याकांड की विवेचना के दौरान साहिल-मुस्कान को ही सौरभ की हत्या का दोषी पाया है। चार्जशीट में आरोप सही पाए गए हैं। इंदिरानगर निवासी सौरभ की तीन मार्च की रात पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को बाथरूम में ले गए और टुकड़े किए थे। कटा सिर और दोनों हाथ एक बैग में लेकर साहिल अपने घर चला गया था।

 

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