Saturday, June 28, 2025
Homeउत्तर प्रदेशMeerutतीसरे शस्त्र वाले लाइसेंस लें

तीसरे शस्त्र वाले लाइसेंस लें


मेरठ। प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)/नगर मजिस्ट्रेट ने समस्त शस्त्र लाईसेंस धारकों को बताया कि आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध संशोधन अधिनियम-2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लाईसेंसधारक केवल दो शस्त्र रख सकते है यदि किसी लाईसेंसधारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाईसेंस है, तो ऐसे लाईसेंसी किसी भी एक शस्त्र को आर्म्स डीलर या थाना मालखाना में निस्तारण कर शस्त्र लाईसेंस सरेण्डर कर देंगे। जनपद के ऐसे समस्त शस्त्र लाईसेंसियों जिनके पास तीसरा शस्त्र है वह 15 फरवरी 2025 तक जिलाधिकारी कार्यालय शस्त्र अनुभाग मे शस्त्र लाईसेंस लेकर उपस्थित हो शस्त्र को थाना अथवा आर्म्स डीलर के यहाँ दाखिल कर दें अन्यथा आर्म्स एक्ट में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Recent Comments