केएमसी अस्पताल के मालिक पर मानव अंग तस्करी का केस दर्ज

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– महिला मरीज की चुपके से निकाल ली किड़नी, पांच अन्य चिकित्सक भी केस में आरोपी।


शारदा रिपोर्टर मेरठ। बुलंदशहर के बुगरासी कस्बे की रहने वाली कविता (43) ने मेरठ के बागपत रोड स्थित केएमसी अस्पताल के संचालक चिकित्सक दंपति सहित छह डॉक्टरों पर धोखाधड़ी और मानव अंग तस्करी का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि 2017 में तबीयत खराब होने पर उसने मेरठ के बागपत रोड स्थित केएमसी अस्पताल में इलाज कराया था। 20 मई 2017 को आॅपरेशन हुआ और 24 मई को उसे छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने दावा किया था कि अब वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बाद में पता चला कि उसकी बाईं किडनी गायब है। पुलिस ने इस मामले में 6 डॉक्‍टरों समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज कराया है।

पीड़ि‍ता का कहना था कि आॅपरेशन के बाद उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। 25 मई 2022 को दोबारा अस्पताल जाकर उसने जांच कराई, तो बाईं किडनी गायब पाई गई। महिला ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने इस पर विवाद किया, उसके दस्तावेज छीन लिए और धमकी देकर भगा दिया। इसके बाद 28 अक्टूबर 2022 को उसने दूसरे डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें किडनी गायब होने की पुष्टि हुई। पीड़िता ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंतत: कोर्ट का रुख करने के बाद मामला दर्ज किया गया।

डॉक्टरों पर धमकी और दुर्व्यवहार का भी आरोप

पीड़िता ने बताया कि वह 2017 में हुए हादसे को लेकर दर-दर ठोकर खा रही थी। अधिकारियों से शिकायत करने पर डॉक्टर सुनील गुप्ता और उनकी टीम ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया, उसके घर पर आदमी भेजकर जान से मारने की धमकी भी दी। जब किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली तो उसने कोर्ट का रुख करना ठीक समझा। कविता का यह भी कहना है कि उनके पति मजदूरी करके जैसे-तैसे घर चलते हैं। बीमारी के इलाज में उनके ऊपर करीबन 10 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है।

इन डॉक्टरों पर हुआ केस दर्ज

थाना प्रभारी नरसेना चंदगीराम सिंह ने बताया कि एसीजेएम तृतीय बुलंदशहर के आदेश पर केएमसी के संचालक डॉ. सुनील गुप्ता एमएस, डा. सुनील की पत्नी डा. प्रतिभा गुप्ता, डॉ. अजय एन वत्स एमडी, डॉ. सीमा वार्ष्णेय एमडी, डॉ. निकिता जग्गी, डॉ. सतीश कुमार अरोरा व अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ बुलंदशहर पुलिस को एफआईआर के आदेश दिए हैं।

कोर्ट के आदेश पर बुंदशहर के थाना नरसेना पुलिस ने उक्त पर भादंसं 1860-120-बी, 326, 506 व मानव अंग प्रत्यारापण अधिनियम 1994-18 के तहत मुकदम दर्ज कर लिया है।

पैसे मांग रही थी महिला

केएमसी अस्पताल के संचालक डा. सुनील गुप्ता का कहना है कि महिला पहले रुपये देने की मांग कर चुकी है। न देने पर उसने मुकदमा दर्ज कराया है। हम पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

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