सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पत्र पर नगर आयुक्त ने की कार्रवाई।
शारदा रिपोर्टर
मेरठ। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले आवेदकों को अब एसडीएम कोर्ट में नहीं जाना होगा। आवेदक अब नगर निगम में ही आवेदन कर सकेंगे। एक काउंटर बनाया है, जहां आवेदक आवेदन पत्र जमा करेंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही परेशानी के चलते अपर नगरायुक्त ने व्यवस्था में बदलाव किया है।
एक साल से कम बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र को नगर निगम में आवेदन होता है। एक साल से अधिक उम्र के बच्चे का प्रमाण पत्र बनवाने को एसडीएम के यहां आवेदन करना होता था। ऐसे में आवेदकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आवेदन करने के महीनों बाद भी आवेदक को प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा था। नगर निगम और एसडीएम कोर्ट के चक्कर काटने में समय बीत रहा था। अब निगम ने आवेदकों को राहत दी है। अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार ने नई व्यवस्था बनाते हुए एक साल से अधिक उम्र के बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदक निगम में ही आवेदन करेगा।
नगर निगम में लंबित आवेदन फार्म को जांच कर वापस एसडीएम कोर्ट भेजने के लिए पंद्रह दिनों का अभियान शुरू किया है। अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार ने सभी कर्मचारियों को आदेश जारी करते हुए सभी लंबित कार्य तत्काल पूरा करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर तीन दिन पहले ही राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने एसडीएम के बजाए नगर निगम में ही आवेदन की सुविधा देने की बात कही थी। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त ने यह व्यवस्था लागू की है।