मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 12 राज मंगल सिंह यादव ने हत्यारोपी हरेंद्र पुत्र शिव सोरेन निवासी तिगरी मेरठ को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया।
सरकारी वकील अमित धामा के अनुसार वादी मुकदमा रणधीर सिंह पुत्र होशियार सिंह ने थाना मवाना मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 6 मार्च 2001 को वह अपने बड़े भाई रोहतास एवं रणवीर सिंह के साथ डॉक्टर के पास दवाई लेने फलावदा चौराहे पर गया था वापस लौटते समय आरोपी उनके पास आया और रंजिश रखते हुए उसके भाई रणवीर सिंह को गोली मार दी। गोली लगते ही वह मौके पर खून से लटपट होकर वहीं गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
इसके बाद आरोपी ने कहा कि उसे झूठा फसाया जा रहा है जिसका सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया।दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष को देखते हुए आरोपी को सजा सुनाई।