मेरठ। बुधवार को अपर सिविल जज न्यायालय प्रथम एमपीएमएल कोर्ट ने आचार संहिता के उल्लघंन करने के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए विधायक दिनेश खटीक को बरी कर दिया।
गौरतलब है कि थाना हस्तिनापुर में दरोगा सुरेन्द्र कुमार ने चार फरवरी 2017 को एफआईआर दर्ज कराई कि विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश खटीक ने शकुन्तला कॉलोनी चौक पर बिना अनुमति के नुक्कड़ सभा की। उनके संहित के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। न्यायालय में आरोपी के अधिवक्ता विनोद कुमार काजीपुर और आलोक कुमार ने अपना पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए विधायक दिनेश खटीक को बरी कर दिया।