मेरठ। शादी के बाद से ही लगातार दहेज की मांग करते हुए पत्नी के साथ मरपीट करने व मांग पूरी नहीं होने पर हत्या करने वाले पती को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अपर जिला जज कोर्ट सं. 16 नुसरत खान ने दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी सीमा की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद व 10 हजार रुपये के जुमार्ने की सजा से दंडित किया है। घटना थाना रेलवे रोड की है जहां वादी महेन्द्र ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री सीमा का विवाह थाना रेलवे रोड के पूर्वा दीनदयाल निवासी दीपक पुत्र चतरसैन के साथ 2013 को हुआ था।
अभियोजन पक्ष मोहित गुप्ता एडीजीसी ने न्यायालय में वादी सहित आठ गवाह पेश किए।