– सेंट्रल मार्केट मामले में आवास विकास परिषद लगातार जारी कर रहा है नोटिस
शारदा रिपोर्टर मेरठ। सेंट्रल मार्केट मामले में आवास एवं विकास परिषद ने 39 और व्यापारियों को नोटिस भेजे हैं। अब तक परिषद करीब 450 व्यापारियों को नोटिस भेज चुका है। आगे भी बाकी बचे व्यापारियों को नोटिस भेजे जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने गत 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट स्थित भूखंड संख्या 661/6 पर भू-उपयोग परिवर्तन कर बनाए गए कॉम्पलेक्स को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। आदेश में भवन स्वामियों को तीन महीने के अंदर परिसर खाली करने और इसके बाद 15 दिन के अंदर परिषद द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके चलते आवास विकास परिषद उन सभी व्यापारियों को नोटिस भेज रहा है। जिन्होंने भू-उपयोग परिवर्तन कर आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।
अधिशासी अभियंता आफताब अहमद ने बताया कि सेक्टर 6 के 39 लोगों को नोटिस दिए गए हैं।अब तक 450 से ज्यादा नोटिस दिए जा चुके हैं।मेरठ। सेंट्रल मार्केट में आवासीय भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर आवास विकास लगातार व्यापारियों को नोटिस भेज रहा है। सेक्टर 6 के 39 दुकानदारों को नोटिस भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 661/6 आवासीय भवन में बनी दुकानों को ध्वस्त करने के आदेश 17 दिसंबर 2024 को दिए थे। इसके बाद से आवास एवं विकास परिषद की ओर से सभी 22 दुकानदारों को नोटिस देकर 17 मार्च तक खाली करने के नोटिस दिए गए।
अभी तक पांच सौ से ज्यादा दुकानदारों को अवैध निर्माण हटाने के नोटिस दिए जा चुके हैं। बताया कि, सेंट्रल मार्केट के सेक्टर 6 के 39 दुकानदारों को नोटिस देकर 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने को कहा गया है।