बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी व बेटा दोषी, 7-7 साल की सजा, पढ़िए पूरी खबर

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  • रामपुर में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

मेरठ। सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने उन्हें और बेटे अब्दुल्ला के साथ ही पत्नी तंजीन को दोषी ठहराया है।

 यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर है। अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र पर पासपोर्ट प्राप्त कर विदेश जाने का आरोप है, जबकि सरकारी कामों के लिए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है। पहला जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका ने 28जून2012 को जारी किया था, जिसमें रामपुर में अब्दुल्ला आजम खान का जन्म स्थान दिखाया गया है। वहीं जनवरी 2015में जारी किए गए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में उनका जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया है। इसी मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम खान और उनके माता-पिता के खिलाफ धारा 420,467,468, और 471के तहत मामला दर्ज किया गया था।

  इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में मामला दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि एक योजना के तहत अब्दुल्ला आजम ने दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं, जिनमें एक रामपुर और दूसरा लखनऊ से बनवाया गया है। जिनका प्रयोग वह अपनी सुविधानुसार करते रहे और धोखा देते रहे।

इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनके पिता आजम खान और मां तंजीन को दोषी ठहराया है।

 

यह खबर भी पढ़िए-

https://shardaexpress.com/azam-khan-his-son-abdullah-azam-and-wife-tanzin-fatima-found-guilty-sentenced-to-7-years-each/

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