हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शस्त्र लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत, पढ़िए खबर

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  • चुनाव में सबके असलहा जमा नहीं करा सकते: हाईकोर्ट

शारदा रिपोर्टर

मेरठ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के बाद अब चुनाव में हर आदमी का असलाह जमा कराने का प्रशासन को आदेश निरस्त करना होगा।

 

खबर फटाफट : 1 April 2024 News Bulletin | Video || sharda express

 

चुनाव के दौरान प्रशासन सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों के असलाह जमा कराने का आदेश जारी करता है। जिसके बाद पुलिस असलाह धारकों के घर-घर जाकर उन पर असलाह जमा करने का दबाव बनाती है। इसके खिलाफ एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी किया है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रशासन जनरल आॅर्डर के जरिए सबके असलहे जमा नही करा सकता। हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शस्त्र लाइसेंस धारकों को भारी राहत मिली है।

क्योंकि असलाह थाना या दुकानों पर जमा कराने में असलाह धारकों को भारी परेशानी होती थी। एक तरफ जहां असलाह खराब होने का डर रहता था, तो दूसरी ओर दुकान पर जमा करने के बदले जेब पर बोझ पड़ता था।

 

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