नई दिल्ली: दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को अहम निर्देश गुरुवार (6 जून, 2024) को दिया। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को कल यानी शुक्रवार (7 जून, 2024) से हर दिन 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। हरियाणा से कहा कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए पानी के दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे।