spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Monday, January 19, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeशहर और राज्यउत्तर प्रदेशसंभल: ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट से एक हफ्ते की राहत

संभल: ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट से एक हफ्ते की राहत

-

– याचिकाकतार्ओं को जवाब दाखिल करना होगा, पैमाइश के बाद नोटिस जारी हुए थे।

संभल। विवादित धार्मिक स्थल श्रीहरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद के पास आठ बीघा कब्रिस्तान भूमि पर बने पक्के निर्माण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने याचिकाकतार्ओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।

 

यह मामला संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी में गाटा संख्या 32/2 की आठ बीघा कब्रिस्तान भूमि से संबंधित है। 30 दिसंबर को शिकायत के आधार पर इस भूमि की पैमाइश की गई थी, जिसके बाद 1 जनवरी को नोटिस जारी किए गए थे। कुल 14 याचिकाकतार्ओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने मोहम्मद नबी उर्फ मुन्ना खान सहित 14 याचिकाकतार्ओं की याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संख्या 7 और 9 को छोड़कर अन्य 12 याचिकाकतार्ओं को एक सप्ताह के भीतर प्राधिकारी के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने प्राधिकारी को जवाब पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों का पालन करने का निर्देश दिया है। हालांकि, याचिकाकतार्ओं की याचिका की मेरिट पर कोई निर्णय नहीं दिया गया। राज्य सरकार के शासकीय अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 14 याचिकाओं में से केवल 12 की नोटिस प्रतियां संलग्न की गई हैं और किसी ने भी नोटिस का जवाब नहीं दिया है। याचिकाकतार्ओं के अधिवक्ता ने मुख्य राहतों पर जोर देने के बजाय जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के “डिमोलिशन आॅफ स्ट्रक्चर” संबंधी निर्णय का हवाला देते हुए ध्वस्तीकरण से पहले मामले पर विचार करने की बात कही।

इस मामले की शुरूआत 12 दिसंबर 2025 को हुई थी, जब श्रीकल्कि सेना (निष्कलंक दल) के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी एडवोकेट ने अवैध कब्जा हटाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया से शिकायत की थी। इसके बाद एसडीएम रामानुज ने एक टीम गठित की, जिसमें तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह को प्रभारी और नायब तहसीलदार बबलू कुमार, दीपक कुमार जुरैल, अरविंद कुमार सिंह को सह-प्रभारी बनाया गया। 30 दिसंबर 2025 को पैमाइश की कार्रवाई पूरी की गई थी।

Related articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

4,000,000FansLike
100,000SubscribersSubscribe

Latest posts