- पुलिस में भर्ती का झांसा देकर छात्रा से किया था दुष्कर्म।
आगरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा में दर्ज दुष्कर्म के मामले में आरोपी को तीन माह में पीड़ित छात्रा से शादी की शर्त पर जमानत दी है। पीड़ित छात्रा को यूपी पुलिस में भर्ती करवाने का झांसा देकर आरोपी आगरा लाया। यहां होटल में रखा और दुष्कर्म किया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
घटना के 6 महीने बाद हाईकोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए से कोर्ट में कहा कि पीड़िता और मैं सहमति से शादी करने के लिए तैयार हैं। इस पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपित को रिहाई के तीन माह के अंदर में पीड़िता से शादी करनी होगी।
पीड़िता का आरोप था कि आरोपी नरेश मीणा ने विरोध करने पर मेरे अश्लील वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस पर पीड़िता की तहरीर पर खंदौली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तार कर जेल भेजा। जिला जज विवेक संगल ने 3 अक्टूबर 2024 को आरोपित का कृत्य गंभीर और घृणित मानकर जमानत का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया था।
इसके बाद आरोपी ने अधिवक्ता नीरज पाठक के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अपील की थी। आरोपी के अधिवक्ता नीरज पाठक ने बताया कि हाईकोर्ट में दोनों पक्ष की ओर से शादी करने पर सहमति की जानकारी दी। इस पर हाईकोर्ट ने जेल से रिहाई के तीन महीने के अंदर पीड़िता से विवाह करने की शर्त पर जमानत याचिका स्वीकृत कर ली है।
पुलिस में भर्ती का दिया था झांसा
बता दें कि 21 सितंबर 2024 को खंदौली थाना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्रा ने राजस्थान के सीकर के नरेश मीणा के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित छात्रा का आरोप था कि आरोपी नरेश मीणा ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पास कराने का झांसा दिया। आरोपी से यूपी पुलिस में भर्ती कराने के लिए 9 लाख रुपए में बात तय हुई।
इसके बाद आरोपी 17 फरवरी, 2024 को मुझे यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा दिलाने आगरा लाया था। आरोपी ने मेडिकल में पास कराने की बात कहकर आगरा बुलाया और होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाए। इसके आधार पर वह ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी लगातार ब्लैकमेल करके शारीरिक शोषण कर रहा था।