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Sunday, January 11, 2026
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Homepolitics newsवीर सावरकर बयान पर राहुल गांधी को अंतरिम राहत

वीर सावरकर बयान पर राहुल गांधी को अंतरिम राहत

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  • कोर्ट चार सप्ताह बाद करेगी सुनवाई।

एजेंसी, नई दिल्ली। वीर सावरकर पर दिए विवादित बयान के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत फिलहाल बरकरार रहेगी। लखनऊ की निचली अदालत द्वारा जारी समन पर अंतरिम रोक जारी रहेगी और अगली सुनवाई तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लखनऊ की निचली अदालत की ओर से जारी समन और वहां हो रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता वकील नृपेन्द्र पांडे को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से हलफनामे में कहा गया कि सभी आरोपों की पुष्टि जांच से होती है, जो पूर्व नियोजित कार्यों के माध्यम से जानबूझकर नफरत फैलाने का संकेत देते हैं, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। यूपी सरकार शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडे के इस तर्क से सहमत हैं कि राहुल गांधी के कार्य समाज में नफरत और घृणा फैलाने के इरादे से किए गए थे। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि समन और कार्यवाही रद्द न करें। जांच में समर्थित आरोप पूर्व नियोजित कार्यों के माध्यम से जानबूझकर नफरत फैलाने का संकेत देते हैं, जो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की श्रेणी में आता है।

राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में राहत के लिए एससी का रुख किया है। याचिका में राहुल गांधी ने लखनऊ की निचली अदालत की ओर से जारी समन और वहां चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है।

क्या है पूरा मामला? : राहुल गांधी की तरफ से साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी. इस दौरान राहुल ने सेना समेत वीर सावरकर पर बयान दिया था। राहुल ने महाराष्ट्र में वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था। इसके साथ ही दावा किया था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। राहुल के इस बयान के बाद खूब घमासान मचा था।

इस बयान पर वकील नृपेंद्र पांडे ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कोर्ट की तरफ से राहुल को समन जारी किया गया था। राहुल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बयान के लिए फटकार लगाई थी। इसके साथ ही समन पर अंतरिम लोग लगा दी थी।

 

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