Sunday, June 15, 2025
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जसवंत रॉय हॉस्पिटल प्ररकण: शीला गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी


शारदा रिपोर्टर

मेरठ। 2020 में सुशीला जसवंत रॉय मेटरनिटी अस्पताल की फर्जी लीज डीड तैयार कर अस्पताल पर अपना हक जताने के प्रकरण में आरोपी शीला गुप्ता के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट प्रथम से गैरजमानती वारंट जारी किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस का कहना है कि अदालत के आदेशानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

– यह था प्रकरण

सुशीला जसवंत रॉय चूड़ामणि ट्रस्ट के चेयरमेन अशोक गुप्ता ने 2020 में थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुशीला जसवंत राय मेटरनिटी अस्पताल की तत्कालीन चेयरपर्सन शीला गुप्ता ने डॉ. मलय शर्मा, मृदुला शर्मा, बीडी शर्मा व अन्य के साथ साज कर अस्पताल की फर्जी लीज डीड बना ली है। इसके साथ ही आरोप था कि इन सभी ने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला जसवंत रॉय की समाज को समर्पित सम्पत्ति को हड़पने का प्रयास किया है। इस मामले की पुलिस द्वारा कई चरणों में विवेचना की गई। इसके बाद डॉ. मलय शर्मा, मृदुला शर्मा और शीला गुप्ता के खिलाफ धारा 420, 406 और 120बी तहत कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। वहीं डॉ. मलय शर्मा, मृदुला शर्मा और शीला गुप्ता को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन इसके बाद भी शीला गुप्ता कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं इसलिए इनके गैर जमानती वारंट जारी हो गए। अदालत ने थाना पुलिस को आदेशित किया है कि अभियुक्त शीला गुप्ता को एक अप्रैल तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।

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