सीएम केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Arvind Kejriwal Arrest: केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस,
24 अप्रैल तक मांगा जवाब
नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ED को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव का हवाला देते हुए इसी शुक्रवार को सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी सुनवाई संभव नहीं। साथ ही कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के जवाब पर केजरीवाल 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करेंगे।