गाजियाबाद। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गाजियाबाद निगमायुक्त को तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने और खुले क्षेत्रों तथा हरित पट्टियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में पार्क, खेल के मैदानों और वन क्षेत्रों में अवैध निर्माण, कंक्रीट के अंधाधुंध प्रयोग और अतिक्रमण के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही था।
एनजीटी अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि हमारी राय है कि आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद को शिकायत पर गौर करना चाहिए और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
हरित अधिकरण ने बुधवार को यह आदेश पारित किया। आवेदकों के वकील आकाश वशिष्ठ ने चार पार्कों का उल्लेख किया, जिन्हें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा कुल क्षेत्रफल के पांच प्रतिशत की अनुमेय सीमा से अधिक बनाया गया।
उन्होंने कहा कि लागू नियमों के अनुसार, पार्क का केवल पांच प्रतिशत हिस्सा ही अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और आयुक्त को ज्ञापन देने के बावजूद नगर निकाय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।