– रामपुर में क्वालिटी बार कब्जा मामला, अगली सुनवाई में तय होने हैं आरोप
रामपुर। क्वालिटी बार कब्जा मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके परिवार पर आरोप तय नहीं हो सके। मंगलवार को होने वाली सुनवाई में बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों की गैरमौजूदगी का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की।
मामला नवंबर 2019 का है। तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आजम खान ने मंत्री पद का दुरुपयोग कर जिला सहकारी संघ की 300 वर्ग मीटर जमीन अपनी पत्नी को मात्र 1200 रुपए किराये पर दिलवा दी। बाद में उनके बेटे को भी साथी किरायेदार बनाया गया।
जिला सहकारी संघ के तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। पुलिस ने जाफरी के साथ आजम की पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तंजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को नामजद किया।
कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन इंस्पेक्टर गजेंद्र पाल त्यागी ने धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट करने और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में आजम खान को तलब करने की रिमांड मांगी थी। अब अदालत ने अगली सुनवाई 25 अप्रैल को तय की है।