Winter session of UP Legislature

– विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से,

– 17 को पेश हो सकता है 15 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट,


लखनऊ। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का कार्यक्रम जारी हो गया है। यह सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में नौ अध्यादेश आएंगे। 16 दिसंबर से शुरू हो रही विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। महाकुंभ पर केंद्रित अनुपूरक बजट का आकार 12 से 15 हजार करोड़ रुपये के बीच होने की संभावना है।

सत्र के पहल दिन औपचारिक कार्य जैसे अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा और विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया होगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, जिसके बाद उसे पारित किया जाएगा। वहीं 19 और 20 दिसंबर को विधायी कार्य होंगे। कार्यक्रम के मुताबिक 20 दिसंबर को सदन आधे दिन संचालित होगा।

अनुपूरक बजट का मुख्य हिस्सा महाकुंभ के लिए परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग सहित कुंभ से जुड़े अन्य विभागों को आवंटित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास और एमएसएमई को भी बजट में हिस्सा दिया जाएगा।अभी विभागों के पास पूर्व में आवंटित बजट ही काफी बचा है।

इसके अलावा भारत सरकार से भी अनुदान, वित्त आयोग सहित अन्य मदों से धन आ रहा है। लगभग 2.34 लाख करोड़ रुपये मार्च तक केंद्र से मिलना है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में पूर्ण बजट आना है, इसलिए अनुपूरक बजट का आकार छोटा ही रहने की संभावना है। अनुपूरूक बजट के लिए सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इससे पहले जुलाई में 12209 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया। तब बजट में सर्वाधिक 7500 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किए गए थे।

नौ अध्यादेश भी आएंगे

शीतकालीन सत्र में नौ अध्यादेश भी आने की बात कही जा रही है। जिनमें उप्र निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश 2024, उप्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2024, उप्र गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2024, उप्र निजी विश्वविद्यालय (आठवां संशोधन) अध्यादेश 2024, उप्र राज्य लोक सेवा आयोग (प्रकिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, उप्र निजी विश्वविद्यालय (नौवां संशोधन) अध्यादेश 2024, उप्र माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2024, उप्र निजी विश्वविद्यालय (दसवां संशोधन) अध्यादेश 2024, उप्र राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2024 शामिल हैं।

 

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