– एडीजे पंचम के यहां चल रही थी मुकदमे की सुनवाई
– हस्तिनापुर क्षेत्र में साढ़े तीन साल पहले हुई थी हत्या
शारदा न्यूज़, मेरठ। आॅपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के आरोपियो को थाना हस्तिनापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किये जाने पर न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 25000/- रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोनू पुत्र विक्रम सिंह ने 18 मई 2018 को को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके भाई अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब उसने भाई को बचाने का प्रयास किया तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में उसने राजेन्द्र पुत्र ब्रहम सिंह, विपिन पुत्र रमेश, सोनू पुत्र सुरज निवासीगण ग्राम पाली थाना हस्तिनापुर मेरठ, सुमित पुत्र बिशन निवासी मोहल्ला डिफैन्स कालोनी कस्बा हस्तिनापुर, बिट्टू पुत्र नामालूम निवासी मखदूमपुर कालोनी, हस्तिनापुर सहित तीन को अज्ञात बताया था।
इस मामले में पुलिस ने राजेन्द्र, विपिन, सोनू , सुमित को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए आरोप पत्र तैयार कर 14 अगस्त 2023 न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। शासकीय अधिवक्ता सचिन मोहन एंव मानीटरिंग सैल द्वारा दिये गये दिशा निदेर्शो के तहत थाना पुलिस लगातार इस मुकदमें की प्रभावी पैरवी करती रही।
जिसके परिणामस्वरूप एडीजे पंचम की कोर्ट ने अभियुक्तगण राजेन्द्र पुत्र ब्रहम सिंह, विपिन पुत्र रमेश निवासी ग्राम पाली थाना हस्तिनापुर मेरठ, 3. सुमित पुत्र बिशन निवासी डिफैन्स कालोनी हस्तिनापुर को सश्रम आजीवन कारावास व 25000/- रुपए अर्थदण्ड व धारा 25 आर्म्स एक्ट मे 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रुपए के अर्थदण्ड व धारा 147 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1000/- रुपए अर्थदण्ड से
दंडित किया गया है।