शिक्षक भर्ती: सूची में नहीं नाम, हाईकोर्ट जा रहे छात्र

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मेरठ। शिक्षक भर्ती 2011 में रिक्त 12 हजार 91 पदों पर हाईकोर्ट के काउंसिलिंग कराने के हाल के आदेशों के बाद नया मोड़ आ सकता है। इस सूची में छात्रों ने अधिक नंबर के बावजूद उनका नाम नहीं होने का दावा किया है। छात्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी के लिए जो न्यूनतम अंक निर्धारित किए थे, उसमें इससे ज्यादा नंबर वाले छात्र 12 हजार 91 की सूची से बाहर हैं। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याची वेद प्रकाश एवं अन्य बनाम की याचिका में रिक्त पदों के सापेक्ष 12 हजार 91 छात्र-छात्राओं को चुनौती दी गई है। वेदप्रकाश के अनुसार टीईटी में सामान्य में 105 और एससी- एसटी में 90 नंबरों की न्यूनतम सीमा तय की गई थी। ऐसे में इससे अधिक पाने वाले छात्रों के नाम 12 हजार 91 विद्यार्थियों की सूची में होने चाहिए। ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने जिलों में काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली लेकिन ज्वाइनिंग से पहले प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पर रुक गई। इसके बाद उन्हें आज तक नियुक्ति नहीं मिली। 12 हजार 91 छात्रों की सूची में इनका नाम नहीं है। वेद प्रकाश के अनुसार न्यूनतम कटआॅफ से ऊपर के छात्रों को काउंसिलिंग में मौका मिले।

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