सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ की जमानत खारिज

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शारदा न्यूज़, मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 9 मेरठ बृजेश मणि त्रिपाठी ने सरकार के विरुद्ध आपत्तिजनक बयानबाजी करने पर समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश सिद्धार्थ पुत्र सुखबीर सिंह निवासी गंगानगर मेरठ का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा उप निरीक्षक आशीष कुमार ने थाना सिविल लाइन मेरठ में 6 जनवरी 2024 को दोपहर 3:50 पर थाना सिविल लाइन मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि चौधरी चरण सिंह पार्क में काफी संख्या में लोग मौजूद थे।तभी वहां से आरोपी मुकेश सिद्धार्थ द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में अपने साथियों के साथ सरकार के विरुद्ध आपत्तिजनक नारेबाजी करने लगे। जिसमें ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को जिंदा जलाने के बयान माइक पर दिए गए थे। इस मामले में आरोपी नेता जेल में बंद है।

न्यायालय में आरोपी ने बताया कि उन्हें राजनीतिक रंजिश के चलते फसाया जा रहा है। जिसका विरोध मंत्री सोमेंद्र तोमर के अधिवक्ता राहुल भड़ाना द्वारा किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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