शारदा रिपोर्टर मेरठ। अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ उदयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य चुनाव, 2024 की अधिसूचना जारी किये जाने के कारण मा0 कार्यपालक अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11मई के स्थान पर 13 जुलाई दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त के अनुपालन में उक्त के अनुपालन में श्रीमान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के मार्गदर्शन में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित (जोकि राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर अपलोड है) आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, जल व विद्युत बिल (अशमनीय वादो को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद/तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृति लाभो से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वादो (जनपद न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित मात्र), सिविल वादो (किराया सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) तथा प्रीलिटीगेंशन वाद:-सभी प्रकार के दीवानी व सुलह समझौते योग्य अपराधिक शमनीय वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा।