श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, अब तय होंगे वाद बिंदु

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– इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिकॉल आवेदन किया खारिज, 


प्रयागराज। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें इस मामले में दाखिल सभी केस की सुनवाई अलग-अलग करने की मांग की गई थी। मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दी है। अब मामले में वाद बिंदु तय किए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी।

 

श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद के पक्षकार एवं श्री कृष्ण जन्म भूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया, न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ के समक्ष मंदिर और मस्जिद पक्ष की तरफ से बहस की गई थी। पक्ष ने आर्डर सात रूल 11 के तहत दिए गए प्रार्थना को खारिज कर स्वामित्व से जुड़े 15 सिविल वादों को एक साथ सुने जाने के कोर्ट के निर्णय खिलाफ रीकाल प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

मंदिर पक्ष की तरफ से कहा गया कि रीकाल प्रार्थना पत्र मामले को उलझाए रखने के लिए है। रीकाल प्रार्थना पत्र किसी आदेश को वापस लेने के लिए दी जाती है। अदालत रीकाल प्रार्थना पत्र निस्तारण करने के बाद सिविल वादों को लेकर वाद बिंदु तय करेगी। मंदिर पक्ष ने वाद बिंदु दे दिए हैं।

ये था मामला

हिंदू पक्ष ने सभी विवादों का एकत्रीकरण कर तत्काल वाद बिंदुओं को तय करके सुनवाई की जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने सभी मुकदमों की अलग- अलग सुनवाई करने की मांग कोर्ट से की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया। अब सभी मुकदमे एक साथ चलाए जाएंगे।

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