शारदा न्यूज़, संवाददाता |
मेरठ। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर 2023 के सापेक्ष जनपद के अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारको को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न तथा अन्त्योदय कार्डधारको को त्रैमास जुलाई, अगस्त व सितम्बर 2023 के सापेक्ष 3 किग्रा चीनी प्रति कार्ड 18/-प्रति किग्रा0 की दर से रू0 54/-में चीनी का वितरण माह सितम्बर 2023 में 12 सितम्बर 2023 से 23 सितम्बर 2023 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण व 23 सितम्बर 2023 को मोबाइल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण कराये जाने के दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।
उन्होने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उप्र जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं का खाद्यान्न व चीनी का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण, उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य माह सितम्बर 2023 में 24 सितम्बर 2023 से 26 सितम्बर 2023 तक विस्तारित की गयी है।
उपरोक्त के दृष्टिगत 26 सितम्बर 2023 तक में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा पूर्व तिथि 23 सितम्बर 2023 के साथ-साथ 26 सितम्बर 2023 को भी उपलब्ध रहेगी।