यूपी में लगा एस्मा एक्ट, छह महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी

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लखनऊ। एक ओर पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार हड़ताल और आंदोलन के बीच सख्ती दिखाती नजर आ रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में छह महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। यह नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभाग, निगम और प्राधिकरण पर भी लागू रहेगा। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव कार्मिश डॉ. देवेश चतुवेर्दी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है।

इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एस्मा एक्ट लगने के बाद भी यदि कोई भी कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते हुए पाया जाता है, तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि. यह पहला मौका नहीं है जब राज्य में एस्मा एक्ट को लागू किया गया है। इससे पहले पिछले साल यानी 2023 में भी योगी सरकार ने हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर कडा रुख अपनाते हुए राज्य में छह माह के लिए एस्मा एक्ट लागू किया था। उस समय राज्य में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर थे।

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