मेरठ: पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप श्रेणी के बकायेदारों के लिए अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर से बढ़ाकर 16 जनवरी कर दी गयी है। इस तिथि तक योजना में विलम्बित भुगतान अधिभार में कारपोरेशन द्वारा सरचार्ज में छूट दी जा रही है। योजना में विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को राजस्व निर्धारण में भारी छूट की सुविधा प्रदान की गयी है। निकट भविष्य में इस प्रकार की योजना लाये जाने की संभावना क्षीण है। बकायेदार उपभोक्ता योजना में पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते है।
योजना के अन्तर्गत मेरठ क्षेत्र मेरठ में एक लाख उन्चास हजार आठ सौ नब्बे, गाजियाबाद क्षेत्र में छियत्तर हजार एक सौ ग्यारह, बुलन्दशहर क्षेत्र में एक लाख अट्ठावन हजार तीन सौ तिरानवे, सहारनपुर क्षेत्र में दो लाख छियानवे हजार पांच सौ साठ, नोएडा क्षेत्र में सैतिस हजार सात सौ अस्सी व मुरादाबाद क्षेत्र में तीन लाख अट्ठानबे हजार पांच सौ बानवे उपभोक्ता योजना में पंजीकरण कराकार लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत अब तक विभाग द्वारा दो सौ उन्हत्तर करोड़ छियानवे लाख रुपए की छूट का लाभ ग्यारह लाख पन्द्रह हजार तीन सौ छब्बीस उपभोक्ताओं को दिया जा चुका है। योजना 16 जनवरी को समाप्त हो रही है जो उपभोक्ता योजना का लाभ लेने से वंचित रह गये हैं वो जल्द से जल्द योजना में पंजीकरण कराकर सरचार्ज में छूट का लाभ उठा सकते है।