UP Sambhal News: संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग से जुड़े कामों को कराए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग से जुड़े मामले में 4 मार्च, मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद कमेटी ने ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज की।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी है। जिस पर हाईकोर्ट ने ASI को जवाब दाखिल करने के लिए पांच दिनों की मोहलत दी है। हाईकोर्ट इस मामले में अब 10 मार्च को सुनवाई करेगा।
अदालत में आज हिंदू पक्ष की तरफ से भी हलफनामा दाखिल किया गया।
हालांकि हिंदू पक्ष मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर अपना एक और जवाब 10 मार्च को दाखिल करेगा।
आज की सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से भी कोर्ट में पक्ष रखा गया।
यूपी सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने बताया कि मौके पर कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत नहीं है।
कानून व्यवस्था कायम रखने को लेकर सभी जरूरी कदम पहले से ही उठाए गए हैं।
मुस्लिम पक्ष ने अपनी लिखित आपत्ति में ASI की रिपोर्ट से असहमति जताई है।
कहा गया है कि मस्जिद में हर साल रमजान से पहले रंगाई पुताई कराई जाती है।
मरम्मत के काम कराए जाते हैं।
इस बार भी रंगाई पुताई बेहद जरूरी है।
कुछ नई जगहों पर लाइट भी लगाई जानी है।
मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई और मरम्मत को जरूरी बताया है।
हालांकि, हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में ASI की रिपोर्ट का समर्थन किया गया है।
कहा गया है कि मस्जिद कमेटी ढांचे से छेड़छाड़ करने के लिए रंगाई पुताई चाह रही है।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई।
संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग के काम की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल मस्जिद कमेटी ने पिछले दिनों याचिका दाखिल की थी।
हिंदू पक्ष की तरफ से भी यह कहा गया है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ सफाई कराए जाने की मांग को मंजूरी दे दी थी।
2 मार्च से रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है।
मस्जिद कमेटी ने रमजान शुरू होने से पहले रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी।
कोर्ट ने रमजान के महीने में रोजेदारों कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सिर्फ साफ सफाई की मांग को मंजूर किया है।
मस्जिद कमेटी ने इससे पहले संभल के डीएम को लेटर देकर ASI से रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी।
ASI ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को इजाजत नहीं दी थी।
इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रंगाई पुताई की इजाजत मांगी गई थी।
28 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में मस्जिद कमेटी को फौरी राहत मिली थी।
मस्जिद में रंगाई पुताई और मरम्मत का काम होगा या नहीं, इस पर 10 मार्च को अदालत का फैसला आ सकता है।
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