शारदा रिपोर्टर मेरठ। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, आज भी तमाम शादियां दहेज की मॉग पूरी न होने पर टूट जाती है। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए तमाम संगठन कार्य कर रहे है। लोगों के अंदर सामाजिक व नैतिक चेतना के प्रभावी होने पर ही दहेज प्रथा को खत्म किया जा सकता है।
जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी अजित कुमार ने बताया कि जिले में होने वाली सभी प्रकार के विवाह (पंजीकृत हो या अपंजीकृत) के एक महीने के अंदर दोनों पक्षों को मिले उपहारों की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी को देनी होगी।
जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी अजित कुमार ने बताया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यह व्यवस्था है।
उपहार की सूची में प्रत्येक उपहार का संक्षिप्त विवरण और उसका मूल्य का विवरण देना होगा। इस पर वर और वधू के हस्ताक्षर होंगे। जिले के सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हाल में दहेज प्रतिषेध अधिकारी का मोबाईल नंबर भी अंकित किया जाएगा। व्यवस्था के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सलाह देने के लिए सलाहाकार बोर्ड का गठन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दहेज संबंधी किसी भी समस्या के लिए जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी अजित कुमार के मोबाईल नम्बर 7518024005 अथवा 181 महिला हेल्पलाईन व चाइल्ड हेल्पलाईन नम्बर 1098 पर भी शिकायत कर सकते है।