- उ.प्र. की अध्यक्षता में किया मोबाईल कोर्ट का आयोजन।
शारदा रिपोर्टर मेरठ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े इलाको के लोगो (दिव्यांगजन) जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नही है, के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिये और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी
दिलाये जाने एवं उनकी शिकायतों/समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्वदेश्य से आज जिला पंचायत सभागार में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन हिमांशु झा की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया।
मोबाइल कोर्ट में 183 दिव्यांगजनों की शिकायते दर्ज कर सम्बन्धित अधिकारी को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा राज्य आयुक्त महोदय द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दिव्यांगजनों के निहित अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गयी तथा सभी अधिकारियों को दिव्यांगजनों का कार्य सुगमता पूर्वक पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, मेरठ मण्डल, मेरठ, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मेरठ के अतिरिक्त जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।