बालिग होने के बाद हत्यारे को आजीवन कारावास, 24 साल बाद मिला इंसाफ

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शारदा रिपोर्टर

मेरठ। 24 साल पहले एक युवक की उसके घर से बुलाकर हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में घटना के समय आरोपी नाबालिग था। वहीं कुछ साल बाद उसके बालिग होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। जिसके बाद अब पीड़ित परिवार को इंसाफ देते हुए हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा हुई है।

अपर जिला जज राजमंगल सिंह यादव ने घर से बुलाकर युवक की हत्या करने वाले हत्यारे आरिफ पुत्र शकील निवासी ऊंचा सद्दीक नगर थाना लिसाड़ी गेट को आजीवन कारावास व. 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार इमदाद ने एक अक्टूबर 2001 को थाना लिसाड़ी गेट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थी। जिसमें कहा था कि उसकी बहन नसीम पत्नी यामीन ने बताया कि मोहल्ले में ही रहने वाला आरिफ उसके बेटे सलीम को बुलाकर ले गए थे। अगले दिन वह आरोपी के घर गए तो वह उन्हें देखकर भाग गया। आरिफ के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो सलीम का खून से लथपथ शव पड़ा था। घटना के दौरान हत्यारोपी नाबालिग था। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 20 जुलाई 2019 को वयस्क होने के बाद उसकी पत्रावली न्यायालय में विवरण के लिए पहुंची।

वहीं आरिफ के खिलाफ चार फरवरी 2021 को धारा 302 के तहत आरोप तय किए गए न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरिफ को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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