शारदा न्यूज़, मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 7 मेरठ देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने हत्या में दो आरोपियों गोविंद पुत्र सूरजपाल निवासी मुजफ्फरनगर व अनिल पुत्र किरण सिंह ग्राम बड़ला मेरठ दोषी पाते हुए को आजीवन कारावास से दंडित किया।
सरकारी वकील बबीता वर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा रामकुमार ने दिनांक 1 दिसंबर 2011 को थाना सरधना मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भतीजा दीपक कुमार गांव के ही आरोपी अरविंद के बुलाने पर उसके घर गया। वहां पर गोविंद के अन्य रिश्तेदार आए हुए थे। रंजिश रखते हुए दोनों आरोपियों ने उसके भतीजे दीपक कुमार को दोनों आरोपियों ने गोली मार कर पास के नहर पुलिया के पास पानी के कुएं में फेंक दिया था।इसके बाद पुलिस ने जांच कर दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
न्यायालय में आरोपियों ने कहा कि उन्हें झूठा फसाया जा रहा है। जिसका सरकारी ने कड़ा विरोध किया और न्यायालय में कुल नौ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।