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जून तक ही दिल्ली एनसीआर में चल सकेंगे भट्ठे

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– सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए आदेश


शारदा रिपोर्टर

मेरठ। दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषित हो रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अब ईट भट्ठों के संचालन पर भी समय ​अव​धि तय कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में जून माह तक ही भट्ठों का संचालन हो सकेगा।

दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण मानक से ऊपर पहुंच रहा है। हवा की गति धीमी पड़ते ही प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। दिल्ली के साथ मेरठ, गाजियाबा, बागपत, नोएडा व ग्रेटर नोएडा में हर साल प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। मेरठ प्रदू​षित शहरों की गिनती में लॉकडाउन को छोड़कर टॉप टेन प्रदू​षित शहरों की सूची में शामिल हो रहा है। तमाम प्रयासों के बाद भी प्रदूषण पर काब पाने के प्रयास विफल साबित हो रहे है। बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को लेकर इसी क्रम में अब ईट भट्ठों पर ​शिकंजा कसा गया है। बरसात को छोड़कर दिल्ली एनसीआर में साल भर तक चलने वाले ईट भट्ठे अब जून माह तक ही संचालित हो सकेंगे। इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश जारी किए है। साथ ही भट्ठों को संचालित करने के लिए गाइड लाइन जारी की गई है। गाइड लाइन का पालन न करने पर भट्ठों पर बदी व जुर्माने की कार्रवाई की जायेगी।

मेरठ में 187, बागपत में है 530 भट्ठे

आदेश के बाद मेरठ जिले के 187 व बागपत जिले के 530 भट्ठे प्रभावित होंगे। जून माह तक भट्ठोें को संचालित करने का आदेश जारी किया गया है। अभी तक ईट भट्ठों का बरसात को छोड़कर वर्षभर संचालन होता था। लगातार सख्त नियमों के लागू करने से मेरठ जिले के कई भट्ठे बंद हो चुके है। जून माह तक भट्ठों का संचालन करने के आदेश के बाद भट्ठा संचालकों को अब ओर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सर्दी खत्म होने के बाद भट्ठा संचालक ईट पाथने के लिए पहले से ही मजदूरों की तलाश कर रहे है, बहुत से भट्ठे ऐसे है, जहां अभी संचालन शुरू नहीं हो सका है। समय अव​धि तय कर देने से भट्ठों पर ईट कम बनने से ईटों के दाम में भी इजाफा होगा, जिस कारण लोगों को घर बनाने में ओर भी अ​धिक जेब ढीली करनी होगी।

इन नियमों का करना होगा पालन

– ईट भट्ठों द्वारा वैध सहमति प्राप्त की गई हो
– ईट भट्ठे जो कि जिगजैग पद्वति पर आधारित हो एवं भराइ्र जिगजैग पद्वति पर की गई हो
– ईट भट्ठों में चार इंच का पोर्टहोल व 4×6 फीट का प्लेटफार्म व लैडर स्थापित हो
– रबर, जूता, पन्नी, प्ला​स्टिक आदि व अन्य गैर प्रतिबं​धित ईंधन का प्रयोग न किया जाए
– आईडी फैन का अनवरत रूप से संचालन किया जाए

आदेश के बाद नियमों को लागू कर दिया गया है। 30 जून तक ही भट्ठों काे संचालित करने की अनुमति दी जायेगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। – भुवन प्रकाश यादव, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अ​धिकारी।

2023 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता सूचकांक में हर साल लागू होने वाला ग्रेप सिस्टम 15 दिन पहले ही एक अक्तूबर को लागू कर दिया था, जबकि हर वर्ष 15 अक्तूबर को ग्रेप लागू होता है।

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