- कोर्ट ने लड़की के परिवार को दी चेतावनी।
बुलंदशहर। खुर्जानगर थाना क्षेत्र के हजरतपुर गांव में एक अंतरजातीय विवाह का मामला सामने आया है। सोनार जाति की 24 वर्षीय युवती ने अन्य जाति के 26 वर्षीय युवक से आर्य समाज में विवाह कर लिया। युवती के पिता ने पहले थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद लड़के के परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही थीं। नवविवाहित जोड़े ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
जस्टिस जेजे मुनीर ने 2 जून 2025 को महत्वपूर्ण आदेश दिए। उन्होंने युवक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। साथ ही बुलंदशहर पुलिस को युवती के वैवाहिक जीवन में दखल न देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आनर किलिंग के खतरे को गंभीरता से लिया।
हाईकोर्ट ने युवती के पिता और उनके परिवार को सोशल मीडिया, फोन या किसी भी माध्यम से जोड़े से संपर्क करने पर रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जोड़े को नुकसान पहुंचने पर बुलंदशहर पुलिस जवाबदेह होगी।
अधिवक्ता अभय प्रताप सिंह के अनुसार, कोर्ट ने आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर सीजेएम बुलंदशहर के माध्यम से हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को भेजने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को होगी।