बड़ी राहत: मेट्रो और आरआरटीएस पर नहीं लगेगा कर !

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गाजियाबाद। नगर निगम के बड़े बकायेदारों में शामिल दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को बड़ी राहत मिली है। मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को करों से छूट प्रदान की गई है। शासन की ओर से इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। डीएमआरसी पर नगर निगम का 54 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति कर बकाया था, जबकि आरआरटीएस पर अभी तक संपत्ति कर अधिरोपित नहीं किया गया था।

शासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-221 (3) के तहत प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए मेट्रो रेल और आरआरटीएस की समस्त संपत्तियों को नगर निगम की ओर से अधिरोपित करों से छूट प्रदान की गई है। नगर निगम के करीब दो हजार बड़े बकायेदार हैं। इनमें 250 करोड़ रुपये से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार के अधीन आने वाले महकमों पर बकाया हैं। बड़े बकायेदारों में 1400 ऐसे हैं, जिन्होंने पांच साल से अधिक समय से संपत्तिकर जमा ही नहीं किया है।

 

इनमें दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), रेलवे, सीआईएसएफ और दूर संचार विभाग जैसे बड़े केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों के अलावा विद्युत विभाग, कलक्ट्रेट और जीडीए भी शामिल हैं। इन्हें कई बार नोटिस भी भेजा जा चुका है। इस बीच मेट्रो रेल को करों के दायरे से बाहर कर शासन ने डीएमआरसी को बड़ी राहत देने का काम किया है।

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