Home Punjab News पंजाब के पूर्व सीएम के हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

पंजाब के पूर्व सीएम के हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

0
Supreme Court

-दया याचिका को लेकर पंजाब सरकार को भेजा नोटिस


एजेंसी, नई दिल्ली। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना बलवंत को अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि या तो दया याचिका पर फैसला लीजिए नहीं तो इस पर अदालत फैसला करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए पंजाब सरकार को दो हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को की जाएगी। 26 सितंबर को राजोआना की दया याचिका पर फैसला लेने में देरी को लेकर यह नोटिस जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए मौत की सजा पाए कैदी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला लेने में देरी को लेकर पंजाब और केंद्र को नोटिस भेजा गया है।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने चार हफ्ते के भीतर मामले में केंद्र, पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से इस संबंध में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए राजोआना को दी गई मौत की सजा को कम करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने राजोआना द्वारा दायर की गई दया याचिका से निपटने का काम केंद्र सरकार की सक्षम अथॉरिटी पर छोड़ दिया था। राजोआना 28 साल से अधिक समय से जेल में हैं और अब उसने अपनी दया याचिका के निपटारे में अत्यधिक देरी के मद्देनजर जेल से रिहाई की मांग की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here