नई दिल्ली: किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा हैं, शंभू बॉर्डर खोलने की मांग वाली याचिका खारिज। सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है, इसलिए नई पर चर्चा नहीं होगी।
दिल्ली कूच की जिद पर अड़े आंदोलनकारी किसानों की वजह से बंद पड़ा शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सोमवार (9 दिसंबर 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस अर्जी में पंजाब के सभी हाइवे खोलने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है, इसलिए नई पर चर्चा नहीं होगी।
दरअसल, पंजाब निवासी गौरव लूथरा की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को सभी राज्य की सीमाएं खोलने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस याचिका में तर्क दिया गया था कि बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन अदालत ने यह कहकर इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया कि ऐसी ही एक अर्जी पहले से लंबित है।
किसानों ने रविवार को की थी दिल्ली जाने की कोशिश: बता दें, कि 101 किसानों के एक समूह ने रविवार (8 दिसंबर 2024) को फिर से दिल्ली कूच का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई थी. हालांकि, पंजाब सीमा पर हरियाणा के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों छोड़कर स्थिति कंट्रोल की और किसानों को रोक दिया। किसान नेताओं का कहना था कि पुलिस के बल प्रयोग में 9 किसान घायल हुए हैं, जिनमें से एक को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में भर्ती कराया गया है।
आज बनेगी आंदोलन के लिए आगे की रणनीति: फिलहाल किसानों ने दिल्ली मार्च का प्लान अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। आगे की रणनीति के लिए सोमवार (9 दिसंबर 2024) को किसान संगठनों की बैठक होनी है। इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा विरोध के लिए अगली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक में योजना बनाएगा।