सेंट्रल मार्केट प्रकरण में व्यापारियों तरफ से एक के बाद एक दायर याचिकाएं हो रहीं खारिज
शारदा रिपोर्टर मेरठ। सेंट्रल मार्केट मामले में एक के बाद एक कई याचिकाएं खारिज होने और राहत नहीं मिलने से व्यापारी मायूस हैं। अब व्यापारियों की नजर मंगलवार को पुनर्विचार याचिका पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि, अगर मंगलवार को भी राहत नहीं मिली तो परिषद अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए कार्रवाई शुरू कर देगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भूखंडों पर भू उपयोग परिवर्तन कर बनाए गए व्यावसायिक कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 समेत अन्य इस जैसे अवैध निमार्णों को ध्वस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के पालन के लिए व्यापारियों को 90 दिन के अंदर परिसर खाली करने और परिषद को इसके बाद 15 दिन के अंदर अवैध निमार्णों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे लेकिन आदेश की मियाद पूरी होने के चार माह बाद भी अनुपालन नहीं हो सका है। सेंट्रल मार्केट के व्यापारी राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार प्रार्थनापत्र दाखिल कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने अभी तक चार प्रार्थनापत्र खारिज कर दिए हैं। इससे व्यापारी बेहद मायूस है।
हालांकि व्यापारी राजीव गुप्ता द्वारा दाखिल पुनर्विचार प्रार्थनापत्र मंगलवार को सुनवाई के लिए कोर्ट में लगा है। व्यापारी किशोर वाधवा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर हम सभी को भरोसा है। 22 जुलाई को पुनर्विचार याचिका सुनवाई के लिए लगी है। दूसरी तरफ आवास एवं विकास परिषद ने भी अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू कर रखी है। इसके लिए टेंडर जारी किया गया है जो आगामी 1 अगस्त को खोला जाएगा। टेंडर लेने वाली फर्म को ही अवैध निर्माण ध्वस्त करना है।