मुंबई– शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया अपडेट सामने आया है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों को अंतरिम राहत दी है। इससे पहले, शिल्पा और राज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके घर को खाली करने के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा फार्म हाउस को अस्थायी रूपसे जब्त कर लिया गया था, लेकिन अब अदालत ने कहा है कि इन नोटिसों को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि उनकी अपील पर फैंसला नहीं हो जाता। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा है कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जारी बेदखली नोटिस को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि उनकी अपील पर आदेश नहीं आ जाता।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया है। जानकारी के लिए बात दें कि यह मामला एक प्रॉपर्टी अटैचमेंट से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने शिल्पा और राज को उनके मुंबई और पुणे स्थित घरों से खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अब कोर्ट के अगले आदेश तक उन्हें घर नहीं खली करना पड़ेगा। इस मामले के सामने आने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा है कि वह शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा को जारी किए गए नोटिस पर तक अमल नहीं करेगा, जब तक कि उनकी अपील को लेकर आखिरी फैसला नहीं आ जाता है।