दहेज के मामले में पति ससुर सहित पांच आरोपी बरी

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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 16 मेरठ नुसरत खान ने दहेज से संबंधित मामले में आरोपी पति आसिफ ससुर मुन्ना सास नूरनिशा नंद रानी व देवर आरिफ निवासीगण मोहल्ला किला थाना सरधना मेरठ को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया।

 

आरोपियों के अधिवक्ता योगेंद्र पाल सिंह चौहान एवं गौरव चौहान ने बताया कि वादी मुकदमा श्रीमती वकीला ने थाना सरधना मेरठ में दिनांक 14 फरवरी 2012 को मुकदमा दर्ज कराया और आरोप लगाया कि उसकी शादी आरोपी आसिफ के साथ 22 अप्रैल 2006 में हुई थी। शादी में पीड़िता के पिता मोहम्मद अजमेरी द्वारा पूरे दान दहेज के साथ शादी की थी। परंतु आरोपियों द्वारा दहेज की इच्छा पूरी न होने पर पीड़िता को परेशान करना शुरू कर दिया और मारपीट कर घर से निकाल दिया।

 

आरोप लगाया कि सभी आरोपियों ने पीड़िता को एक राय होकर जान से मारने के उद्देश्य से मारपीट की। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया था। न्यायालय में आरोपियों के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि मुकदमे में आरोपियों को झूठ फसाया जा रहा है तथा उनके निर्देश होने के सबूत न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष को देखते हुए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।

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