– जेल से छूटने पर बिना अनुमति रोड शो निकाला था, बेटे-भाई पर भी केस।
संभल। हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता जफर अली ने जमानत पर छूटने के बाद रोड शो किया था। इस पर पुलिस ने बिना अनुमति रोड शो निकालने पर पुलिस ने जफर अली, उनके बड़े बेटे हैदर, बड़े भाई ताहिर और एडवोकेट सरफराज समेत 4 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस ने धार्मिक नारेबाजी करने और धारा-163 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी इंचार्ज आशीष तोमर की शिकायत पर सदर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जफर अली के समर्थकों ने मुरादाबाद जेल से संभल तक 42 किलोमीटर का रोड शो निकाला था। जिसमें 3 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस दौरान क्षेत्र में धारा-144 लागू थी।
इस रोड शो को पुलिस ने लोकसेवक द्वारा लागू आदेश का उल्लंघन माना है। जिसके बाद सदर कोतवाली संभल पुलिस ने सत्यव्रत पुलिस चौकी इंचार्ज आशीष तोमर की शिकायत पर धारा 223(1) इठर के तहत मामला दर्ज किया है।
संभल हिंसा का आरोपी और जामा मस्जिद का सदर जफर अली एक अगस्त को 131 दिन बाद मुरादाबाद जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। जेल से छूटने पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। जैसे ही वह गेट के बाहर आया, समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। मालाएं पहनाई गई, फिर उसे कंधे पर उठाकर कार तक ले गए। इसके बाद जफर खुली जीप में सवार हुआ। वहां से 10 गाड़ियों के काफिले के साथ मुरादाबाद से संभल तक 42 किमी लंबा रोड शो जैसा निकाला।
जगह-जगह उसका स्वागत हुआ। पटाखे फोड़े गए। जफर ने भी खुली जीप से हाथ लहराकर नेताओं की तरह अभिवादन स्वीकार किया। उसके संभल पहुंचने की सूचना पर 3 हजार से अधिक लोग जुट गए। यहां जैसे ही वह जीप से उतरा, लोगों ने फिर से उसे कंधे पर उठा लिया। इस दौरान सदर ने कहा- अगर किसी चीज को बचाना है तो आपके हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो आज जेल न जाता।
जफर अली को इसी साल 23 मार्च को संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। गुरुवार को चंदौसी टढ/टछअ कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी।