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राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मानहानि केस में मिली बेल, पढ़िए पूरी खबर

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  • कांग्रेस की न्याय यात्रा रोक Rahul Gandhi पहुंचे कोर्ट,
  • मानहानि के मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत।

उत्तर प्रदेश: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2018 के मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। इस मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।

 

खबर फटाफट : 20 Feb 2024 News Bulletin | Video || SHARDA EXPRESS

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट से रवाना हुए। 2018 के मानहानि मामले में कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है।

यह मामला मानहानि से जुड़ा है जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी।

 

 

केरल के वायनाड से पार्टी सांसद इस मामले में पेशी के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोककर वहां पहुंचे थे। यह पूरा मामला साल 2018 का है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था।

क्या है पूरा केस, जिसमें राहुल गांधी को मिली बेल, पढ़िए –

2018 में कांग्रेस के सांसद और सीनियर लीडर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी। इसे लेकर ही सुल्तानपुर की अदालत में केस चल रहा था।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी के लिए मंगलवार को अच्छी खबर सामने आई। सुल्तानपुर कोर्ट ने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के मामले में उन्हें जमानत दे दी। अमित शाह पर साल 2018 में की गई टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उन पर केस दर्ज कराया था। इसी मामले में मंगलवार को सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की।

अभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ‘भारत जोड़ों न्याय यात्रा’ को लेकर अमेठी पहुंचे हुए हैं। इस यात्रा को मंगलवार (20 फरवरी) को रोककर वह सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले राहुल गांधी 18 जनवरी को भी इस मामले में अदालत में पेश हुए थे।

यह है पूरा मामला

राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने तब कथित तौर पर उन्हें हत्यारा तक कह दिया था। इस बयान के बाद विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजते हुए तलब किया था। इसी मामले में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया और उन्हें जमानत दे दी।

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