बीएड VS बीटीसी: सुप्रीम कोर्ट से बीटीसी धारकों को मिली बड़ी राहत, पढ़िए पूरी खबर
राजस्थान: सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत। बीएसटीसी बीएड मामले में बड़ी राहत मिली है। प्राथमिक शिक्षा में टीचर्स के लिए बीएड धारक नही होंगे शामिल।
दरअसल बता दें राज्य सरकार की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, केंद्र सरकार के 30 मई 2018 के नोटिफिकेशन को किया रद्द। टीचर थर्ड ग्रेड में डिप्लोमा धारी ही होंगे योग्य। बीएड धारक नहीं माने जायेंगे योग्य। केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार को बड़ी सफलता मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केवल BTC डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल-1 में पात्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान में भी असर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है-
दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को एनसीपीई व केन्द्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ.मनीष सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखा। डिप्लोमा धारियों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अपना पक्ष रखा। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को वैध बताया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया था। राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। इसके साथ ही एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया गया।