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अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, मिली जमानत

सीबीआई मामले में मिली बेल

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दिल्ली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत पर छोड़ने के आदेश कर दिये। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। बता दें कि ईडी वाले मामले में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वह सीबीआई के मामले में जेल में बंद थे, जिसपर आज फैसला आ गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच केजरीवाल की दो याचिकाओं पर फैसला सुनाने वाली थी। पहली सीबीआई मामले में दाखिल जमानत याचिका और दूसरी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला आने वाला था। मामले में 5 सितंबर को पिछली सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने के संकेत दिए थे। हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा था कि वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला सुनाएगी।


वकील की दलील

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि केजरीवाल को रेगुलर जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि जान बूझकर उनकी गिरफ्तारी की गई। सीबीआई की एफआईआर में पहले उनका नाम तक नहीं था। बाद में एफआईआर में उनका नाम जोड़ा गया। केजरीवाल को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा रहा है। ऐसे में सीबीआई ने केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की है, वो सही नहीं है। सिर्फ एक गवाही को आधार बनाकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। नॉन अरेस्ट को गिरफ्तारी के मामले में बदल दिया गया। दोबारा गिरफ्तारी से पहले नोटिस भी नहीं दिया गया।वहीं सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। उनके खिलाफ सबूत हैं। केजरीवाल सांप-सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सही नहीं है। किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। जांच के आधार पर मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी की मंजूरी दी थी। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से वो जेल में हैं। हालांकि, लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रचार के लिए तीन हफ्ते के लिए जमानत मिली थी।

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